इस लेख में हम जानेंगे कि Resident Individual का मतलब क्या होता है और Resident Status कैसे चेक करें. यदि आप अपना पैन कार्ड बनाते है या Income टैक्स रिटर्न फाइल भरते है. तो उस समय आपसे आपका Resident Individual और Resident Status पूछा जाता है. लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नही होता है.
यदि आपको भी नहीं पता है कि Resident Individual क्या होता है तो आप बिलकुल सही जगह पर आए हो. क्योंकि आज हम आपको Resident Individual का Meaning In Hindi और Resident Status कैसे चेक करें की पूरी जानकारी देंगे.
Resident Individual Meaning in Hindi
Resident का मतलब होता है निवासी और Individual का मतलब होता है किसी व्यक्ति से. इस तरह से Resident Individual का मतलब होता है किसी व्यक्ति के निवास की स्थिति. इसी (Resident Individual) को ही Resident Status कहते है.
Resident Individual क्या है?
जब कोई व्यक्ति (Individual) किसी राज्य में किसी निश्चित अवधि तक रहता है. उसके निवास की इस स्थिति को Resident Individual कहते है. और उस व्यक्ति की निवास की अवधि को Resident Status के नाम से भी जाना जाता है.
Resident Status के प्रकार
भारत में Income Tax डिपार्टमेंट के अनुसार यह 3 प्रकार के होते है.
- भारत में सामान्य निवासी (Ordinary Resident)
- भारत में सामान्य निवासी नहीं (Not Ordinary Resident)
- भारत में अनिवासी (NON-Resident )
Resident (भारत मे निवासी)
यदि व्यक्ति पिछले वर्ष में 182 या इससे अधिक दिन तक भारत मे रहा हो या फिर पिछले वर्ष में 60 या उससे अधिक दिन तक भारत में रहा हो और साथ ही पिछले वर्ष से पहले के 4 वर्ष में 365 दिन तक भारत में रहता है तो वो Resident (भारत में निवासी) कहलाता है.
2020 के बजट के हिसाब से यदि कोई भारत का नागरिक है और वह भारत से बाहर रहता है. और यदि वह कम से कम 182 दिन तक भारत में रहता है तो उसे भारत में नागरिक (Resident) माना जाएगा. लेकिन यदि वह व्यक्ति 182 दिन भारत मे नही रहता है और उसे Resident (भारत में नागरिक) बनना है तो उसे अपनी सभी तरह की इनकम पर भारत में टैक्स देना होगा.
Ordinary Resident (भारत में सामान्य निवासी)
जब कोई व्यक्ति पिछले वर्ष से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक भारत में रहता है और साथ ही वो पिछले वर्ष से पहले के 7 वर्षों में 730 दिन तक भारत मे रहा हो तो वो Ordinary Resident कहलाता है.
Not Ordinary Resident(भारत में सामान्य निवासी)
यदि कोई व्यक्ति पिछले वर्ष से पहले के 7 वर्षों में 2 वर्ष तक भारत में नही रहा होगा या पिछले वर्ष से पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत मे नही रहा होगा तो वो Not Ordinary Resident कहलाता है.
NON-Resident (भारत में अनिवासी)
जब कोई व्यक्ति पिछले वर्ष में 182 या इससे अधिक दिन तक भारत मे नही रहा होगा या या फिर पिछले वर्ष में 60 दिन तक और पिछले वर्ष से पहले के 4 वर्ष में 365 दिन तक भारत में नही रहा होगा तो वो NON-Resident (भारत में अनिवासी) कहलाता है.
किसी भी व्यक्ति का Resident Status प्रत्येक वर्ष के लिए देखा जाता है इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में Resident है तो जरूरी नहीं कि वो अगले साल भी Resident होगा.
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